सेबी ने अनिल अंबानी पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध, ₹25 करोड़ का जुर्माना

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सेबी ने अनिल अंबानी पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध, ₹25 करोड़ का जुर्माना

सेबी ने अनिल अंबानी पर लगाया 5 साल का व्यापार प्रतिबंध, ₹25 करोड़ का जुर्माना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सेबी ने अनिल अंबानी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार के प्रतिभूति बाजार में शामिल होने से रोका गया है। इसके साथ ही सेबी ने अनिल अंबानी पर ₹25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है, जो आरएचएफएल से धन के धोखाधड़ी से मोड़ने की योजना में उनकी भूमिका के लिए है।

सेबी के 222 पन्नों के विस्तृत आदेश में खुलासा हुआ कि यह योजना अनिल अंबानी से जुड़े संस्थाओं को ऋण के बहाने धन के मोड़ने के लिए थी। यह ऋण आरएचएफएल के निदेशक मंडल के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मंजूर किए गए थे, जिसमें इस तरह के प्रथाओं को रोकने के लिए कहा गया था। इन धोखाधड़ी गतिविधियों के कारण सार्वजनिक शेयरधारकों, जिनमें 9 लाख से अधिक निवेशक शामिल हैं, को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी।

सेबी की जांच में पाया गया कि अनिल अंबानी ने एडीए समूह के अध्यक्ष के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर इस योजना को शीर्ष अधिकारियों के सहयोग से अंजाम दिया। धन को उन कंपनियों के माध्यम से फनल किया गया, जिनके पास कोई संपत्ति या नकदी प्रवाह नहीं था, जो अंततः डिफ़ॉल्ट हो गए और आरएचएफएल को ऋण संकट का सामना करना पड़ा।

सेबी ने इस योजना में शामिल 24 अन्य संस्थाओं पर भी जुर्माना लगाया है, जिनमें आरएचएफएल के पूर्व अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह शामिल हैं, जिन पर ₹21 करोड़ से ₹27 करोड़ के बीच जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, धन के मोड़ने से जुड़े कई अन्य कंपनियों पर भी ₹25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

यह फैसला सेबी के फरवरी 2022 के अंतरिम आदेश के बाद आया है, जिसमें पहले ही आरएचएफएल, अनिल अंबानी और अन्य को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

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