ED की पूछताछ पर हाई कोर्ट की चेतावनी

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ED की पूछताछ पर हाई कोर्ट की चेतावनी

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ी चेतावनी दी है कि उसने हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार से 14 घंटे 40 मिनट की लगातार पूछताछ की। न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि यह कार्रवाई “नायकत्व” नहीं है, बल्कि “एक मानव के लिए गरिमा के खिलाफ” है।

कोर्ट ने कहा कि ED अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के उपाय करने चाहिए और संदिग्धों की पूछताछ के लिए कुछ “समुचित समय सीमा” निर्धारित करनी चाहिए। यह टिप्पणियां तब आईं जब अदालत ने धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता पंवार की गिरफ्तारी रद्द की। पंवार, जो आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं, ने 19 जुलाई 2024 को ED के क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 11 बजे उपस्थित होकर पूछताछ का सामना किया।

अदालत ने बताया कि पंवार 2013 में विकास रणनीतियों (भारत) के निदेशक के पद से हट चुके थे। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 2022 में DSPL पर जुर्माना लगाया, तो यह पंवार को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत जिम्मेदार नहीं ठहराता।

अदालत ने ED पर आरोप लगाया कि उसके पास पंवार के अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी का कोई प्रमाण नहीं है, जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी रद्द की गई।


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