आखिर तक – शॉर्ट्स
- अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
- इन पर गाजा में मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों का आरोप है।
- आरोपों में भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति रोकना और नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना शामिल है।
- गाजा में हमलों के कारण हजारों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए।
- ICC ने इजरायल की क्षेत्राधिकार चुनौती को खारिज करते हुए गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को अपने अधिकार क्षेत्र में माना।
आखिर तक – विस्तार से
ICC ने नेतन्याहू और गैलेंट पर वारंट जारी किया
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इन्हें गाजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
आरोप क्या हैं?
ICC ने नेतन्याहू और गैलेंट पर हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों के आरोप लगाए हैं। इन पर गाजा में नागरिकों को भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति रोककर युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी का उपयोग करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि 8 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2024 तक इन कृत्यों के प्रमाण पाए गए।
गाजा में तबाही और मानवता संकट
2023 में हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पर आक्रमण शुरू किया। इस युद्ध में हजारों नागरिक मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे अस्पताल और स्कूल बर्बाद हो गए। कोर्ट ने पाया कि इस दौरान नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया और चिकित्सा आपूर्ति रोक दी गई।
इजरायल की चुनौती खारिज
ICC ने इजरायल की दो चुनौतियों को खारिज कर दिया। इजरायल ने कहा कि कोर्ट को उसकी सहमति के बिना अधिकार क्षेत्र नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर उसका अधिकार क्षेत्र है।
याद रखने योग्य बातें
- नेतन्याहू और गैलेंट पर ICC द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
- मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध मुख्य आरोप हैं।
- गाजा में भुखमरी और बुनियादी सेवाओं की कमी मानवता संकट की वजह बनी।
- ICC ने इजरायल की चुनौतियों को खारिज किया।
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