आयकर रिटर्न (ITR) की फाइलिंग की अंतिम तिथि 2023-24 के वित्तीय वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए 31 जुलाई को आ रही है। जैसे-जैसे अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, करदाताओं के लिए सवाल है कि क्या डेडलाइन बढ़ेगी। यहाँ पर ताजे अपडेट की जानकारी दी जा रही है।
ITR फाइलिंग की मौजूदा स्थिति
26 जुलाई तक, 5 करोड़ से अधिक ITR फाइल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी को दर्शाता है। टैक्स विभाग ने इस अंतिम तिथि को पूरा करने पर जोर दिया है ताकि देर से फाइलिंग के दंड से बचा जा सके।
कर फाइलिंग पोर्टल की समस्याएं
कई करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने कर फाइलिंग पोर्टल में समस्याओं की रिपोर्ट की है। सामान्य समस्याओं में OTP जनरेट करने में गड़बड़ी और छूट का दावा करने में कठिनाइयाँ शामिल हैं। इन समस्याओं ने डेडलाइन को लेकर चिंताओं को जन्म दिया है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपील
प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठनों ने इन तकनीकी मुद्दों के कारण डेडलाइन बढ़ाने की औपचारिक अपील की है। उनकी अपील इन मुद्दों को उजागर करती है जो करदाताओं और व्यवसायों के लिए अनुपालन में बाधा डाल रही हैं।
टैक्स विभाग की प्रतिक्रिया
टैक्स विभाग के नवीनतम अपडेट के अनुसार, डेडलाइन बढ़ाए जाने की संभावना बहुत कम है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में करदाताओं को जल्दी से ITR फाइल करने का आग्रह किया गया है ताकि अंतिम समय की भागदौड़ से बचा जा सके।
टैक्स विभाग ने डेडलाइन बढ़ाने पर अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया है। केवल एक दिन बचा है, इसलिए करदाताओं को जल्दी से फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
करदाताओं के लिए मदद
जिन्हें तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए टैक्स विभाग ने सहायता संपर्क जानकारी प्रदान की है। करदाता टोल-फ्री हेल्पडेस्क 1800 103 0025 या 1800 419 0025 पर संपर्क कर सकते हैं, या Efilingwebmanager@incometax.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।
निष्कर्ष
ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि के नजदीक आने के साथ, करदाताओं को दंड से बचने के लिए जल्दी से कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। तकनीकी समस्याओं के बावजूद, टैक्स विभाग की मौजूदा स्थिति डेडलाइन के विस्तार की संभावना को इंगित करती है। अद्यतित रहें और समय पर ITR फाइल करें ताकि किसी भी अंतिम समय की समस्याओं से बचा जा सके।
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