आख़िर तक – एक नज़र में
- अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता आदेश को “असंवैधानिक” बताते हुए रोका।
- आदेश, बिना नागरिक या वैध निवासी माता-पिता वाले बच्चों की नागरिकता खत्म करने के लिए था।
- चार डेमोक्रेटिक-शासित राज्यों ने अदालत में याचिका दायर की।
- न्यायालय ने 14 दिनों के लिए आदेश पर रोक लगाई।
- ट्रंप प्रशासन ने आदेश का बचाव करते हुए अपील करने की बात कही।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
पृष्ठभूमि
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने कार्यकाल के पहले दिन एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश ने अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत “जन्मसिद्ध नागरिकता” के अधिकार को खत्म करने का प्रयास किया।
न्यायाधीश का निर्णय
यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कफ़ेनॉर ने ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए 14 दिनों के लिए इसे रोक दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यह अमेरिकी संविधान के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
मुकदमों की स्थिति
चार डेमोक्रेटिक राज्यों और नागरिक अधिकार संगठनों ने इस आदेश के खिलाफ मुकदमे दायर किए। इनके अनुसार, यह आदेश 1,50,000 बच्चों की नागरिकता को प्रभावित कर सकता है।
ट्रंप प्रशासन की प्रतिक्रिया
अमेरिकी न्याय विभाग ने बयान दिया कि यह आदेश 14वें संशोधन की सही व्याख्या करता है और इसका “सख्ती से बचाव” किया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
प्रभाव
इस आदेश ने बहस छेड़ दी है कि क्या कार्यकारी शक्ति के तहत ऐसे संवैधानिक अधिकार खत्म किए जा सकते हैं।
आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें
- जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकार को ट्रंप ने चुनौती दी।
- न्यायाधीश ने इसे रोकते हुए “असंवैधानिक” कहा।
- नागरिकता विवाद पर संवैधानिक सवाल खड़े हुए।
- डेमोक्रेटिक राज्यों ने त्वरित विरोध जताया।
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