सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रोकी

आख़िर तक
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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रोकी

आख़िर तक – एक नज़र में

  • सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रोक दिया।
  • यह कार्यवाही बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा दायर की गई थी।
  • मामले में टिप्पणी करने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया गया था।
  • झारखंड हाई कोर्ट ने पहले उनकी अपील खारिज कर दी थी।
  • कोर्ट ने नवीन झा और झारखंड सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

आख़िर तक – विस्तृत समाचार

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राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कोर्ट ने उस आपराधिक कार्यवाही को रोक दिया, जो बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने उनके खिलाफ दायर की थी। यह मामला उस समय उत्पन्न हुआ जब राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया था कि मामले पर आगे कार्यवाही की जाए।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला
राहुल गांधी के अधिवक्ता, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले पर बहस की और अदालत को बताया कि मानहानि के मामले में केवल वही व्यक्ति शिकायत कर सकता है, जिसको व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। उनका कहना था कि इस मामले में न तो अमित शाह और न ही बीजेपी को इस प्रकार का आपराधिक मुकदमा दायर करने का अधिकार था। कोर्ट ने उनकी दलीलों पर विचार करते हुए नवीन झा और झारखंड सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है, ताकि वे इस मामले पर अपना जवाब दे सकें।

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आपत्तिजनक बयान और आरोप
यह मामला पिछले साल तब सामने आया था, जब राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक बयान में आरोप लगाया था कि बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका लोकतंत्र को कमजोर करने में है। इसके तुरंत बाद नवीन झा ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर कर दिया था।

अदालत की प्रक्रिया और आगामी फैसले
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस मामले में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। अदालत का यह निर्णय राजनीतिक बयानबाजी पर भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और इसे भारत के विभिन्न न्यायिक फैसलों के संदर्भ में देखा जा सकता है। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया आने के बाद यह मामला और भी अधिक जटिल हो सकता है, क्योंकि अब यह देखते हुए पार्टी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का एक नया मुकाम लेने जा रही है।

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आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रोक दिया।
  • यह मामला बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई मानहानि याचिका पर था।
  • राहुल गांधी की याचिका के खारिज होने के बाद ही ये कार्यवाही शुरू हुई थी।
  • कोर्ट ने नवीन झा और झारखंड सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा।

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आख़िर तक मुख्य संपादक
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