आरजी कर हत्याकांड: आरोपी को उम्रकैद, 50,000 जुर्माना

आख़िर तक
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आरजी कर हत्याकांड: आरोपी को उम्रकैद, 50,000 जुर्माना

आख़िर तक – एक नज़र में

  1. आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर की रेप और हत्या का मामला।
  2. आरोपी संजय रॉय को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
  3. सीबीआई ने इसे “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” बताते हुए मौत की सजा मांगी।
  4. अदालत ने जुर्माने के तौर पर 50,000 रुपये का भी आदेश दिया।
  5. घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश और प्रदर्शन हुए।

आख़िर तक – विस्तृत समाचार

मामले की पृष्ठभूमि

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त, 2024 को एक महिला पोस्टग्रेजुएट डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिला। डॉक्टर की हत्या रेप के बाद की गई थी। आरोपी संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर था, को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत का निर्णय

सीबीआई अदालत ने 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी ठहराया। 20 जनवरी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा, “यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, इसलिए आजीवन कारावास का आदेश दिया जाता है।”

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आरोपी का बचाव

संजय रॉय ने अदालत में अपनी बेगुनाही का दावा किया। उसने कहा, “मुझे झूठा फंसाया गया है। मेरे पास मौजूद रुद्राक्ष माला घटना के समय नहीं टूटी, जिससे साफ है कि मैं निर्दोष हूं।”

सीबीआई का पक्ष

सीबीआई के वकील ने मृत्युदंड की मांग करते हुए कहा, “यह मामला समाज का विश्वास तोड़ता है। ऐसी घटनाओं के लिए कठोरतम सजा आवश्यक है।”

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घटना का प्रभाव

घटना के बाद देशभर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। डॉक्टर और मेडिकल समुदाय ने सुरक्षा उपायों की मांग की।


आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें

  • आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद और 50,000 रुपये का जुर्माना।
  • सीबीआई ने मृत्युदंड की मांग की थी।
  • यह घटना चिकित्सा समुदाय में असुरक्षा की भावना को दर्शाती है।

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आख़िर तक मुख्य संपादक
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