आख़िर तक – एक नज़र में
- कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को मुडा केस में बड़ा झटका लगा है।
- विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट (‘बी रिपोर्ट’) को अस्वीकार कर दिया है।
- कोर्ट ने सिद्धारमैया मुडा केस में जांच जारी रखने का स्पष्ट आदेश दिया है।
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और एक कार्यकर्ता ने इस क्लीन चिट को चुनौती दी थी।
- अदालत ने अंतिम रिपोर्ट आने तक फैसला टाल दिया, अगली सुनवाई 7 मई को होगी।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
सिद्धारमैया मुडा केस: कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को दिया जांच जारी रखने का निर्देश
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सिद्धारमैया मुडा केस में विशेष जनप्रतिनिधि अदालत ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर ‘बी रिपोर्ट’ को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, अदालत ने पुलिस को जांच जारी रखने का निर्देश दिया है। यह सीएम सिद्धारमैया के लिए एक झटका माना जा रहा है।
कोर्ट का आदेश और बी रिपोर्ट
विशेष अदालत ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्रस्तुत ‘बी रिपोर्ट’ पर अपना फैसला टाल दिया है। इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) से जुड़े मामले में क्लीन चिट दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह कोई भी फैसला सुनाने से पहले एक व्यापक अंतिम रिपोर्ट चाहती है। इसलिए, लोकायुक्त पुलिस को जांच जारी रखने के लिए कहा गया है। सिद्धारमैया मुडा केस काफी समय से चर्चा में है।
ईडी और कार्यकर्ता की चुनौती
लोकायुक्त पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट पर सवाल उठाए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने ‘बी रिपोर्ट’ को चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत से इसे खारिज करने का आग्रह किया था। विस्तृत दलीलों के बाद, अदालत ने सोमवार के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालाँकि, जांच अधूरी होने के कारण, मामला अब 7 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह सिद्धारमैया मुडा केस की गंभीरता को दर्शाता है।
जांच की वर्तमान स्थिति
अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि ईडी को ‘बी रिपोर्ट’ पर आपत्ति याचिका दायर करने का अधिकार है। ईडी एक पीड़ित पक्ष के रूप में ऐसा कर सकती है। लोकायुक्त पुलिस ने पहले ही जांच जारी रखने के लिए अदालत की अनुमति मांगी थी। अब उन्हें औपचारिक रूप से जांच आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। यह सिद्धारमैया मुडा केस में एक नया मोड़ है।
अदालत का स्पष्ट रुख
हालांकि मौजूदा रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से संबंधित है, मुडा मामले में अन्य अभियुक्तों की जांच अभी भी जारी है। अदालत ने जोर देकर कहा कि जब तक पुलिस द्वारा पूरी और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक वह अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी। सिद्धारमैया मुडा केस पर अदालत का यह रुख महत्वपूर्ण है। यह फैसला कर्नाटक की राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है। लोकायुक्त पुलिस अब और सबूत जुटाने का प्रयास करेगी। विशेष अदालत का यह निर्णय सिद्धारमैया मुडा केस की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगा। आगे की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।
आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें
- सिद्धारमैया मुडा केस में सीएम को क्लीन चिट देने वाली लोकायुक्त पुलिस की ‘बी रिपोर्ट’ खारिज।
- विशेष अदालत ने मामले में आगे की जांच जारी रखने का आदेश दिया है।
- ईडी और कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने क्लीन चिट को सफलतापूर्वक चुनौती दी।
- कोर्ट अंतिम और व्यापक जांच रिपोर्ट जमा होने के बाद ही फैसला सुनाएगा।
- मामले की अगली सुनवाई 7 मई को निर्धारित है, जांच प्रक्रिया जारी रहेगी।
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