सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को कविता जमानत पर फटकार लगाई

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रेवंत रेड्डी ने कविता जमानत पर टिप्पणी के लिए माफी मांगी

गुरुवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हालिया बयान पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत की रफ्तार पर सवाल उठाए थे।

रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत में हुई देरी का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा के “परदे के पीछे समर्थन” के चलते कविता को पांच महीने में ही जमानत मिल गई। रेवंत रेड्डी ने कहा, “मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने में 15 महीने लगे और अरविंद केजरीवाल अभी भी इंतजार कर रहे हैं, जबकि कविता को सिर्फ पांच महीने में जमानत मिल गई।”

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति गवई ने इस बयान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा, “क्या हमें अपने आदेश राजनीतिक पार्टी के साथ परामर्श में पास करने होंगे?” उन्होंने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका बाहरी आलोचना से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करती रहेगी।

रेवंत रेड्डी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने बेंच को आश्वस्त किया कि वे इस मामले में सुधारात्मक कदम उठाएंगे। लेकिन बेंच ने कहा कि जबकि निर्णयों की आलोचना से उन्हें कोई परहेज नहीं है, न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करती रहेगी।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, “यह एक मौलिक कर्तव्य है कि दूरी बनाए रखी जाए। संस्थाओं के बीच आपसी सम्मान होना चाहिए।”

कोर्ट ने 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले में सुनवाई 2 सितंबर तक स्थगित कर दी है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वह इस मामले को तेलंगाना के बाहर स्थानांतरित करने की संभावना से इनकार नहीं कर रही है। पहले, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह इस मामले को संभालने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है, क्योंकि रेवंत रेड्डी के दोहरे भूमिका की वजह से निष्पक्ष ट्रायल की आवश्यकता है।

यह मामला 31 मई, 2015 का है, जब रेवंत रेड्डी, जो उस समय तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे, को एक विधायक एल्विस स्टीफेंसन को 50 लाख रुपये की रिश्वत देने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था, ताकि विधान परिषद चुनावों में टीडीपी उम्मीदवार वें नरेंदर रेड्डी को समर्थन मिल सके।

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