आखिर तक – संक्षेप में
- न्यूयॉर्क न्यायालय ने डोनाल्ड ट्रंप के हश मनी केस की सुनवाई अस्थायी रूप से रोक दी है।
- ट्रंप को 2016 चुनाव में प्रभाव डालने के लिए हश मनी स्कीम में दोषी ठहराया गया था।
- ट्रंप ने हश मनी केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील दायर की है।
- ट्रंप की दोषसिद्धि को रद्द करने का निर्णय अब 19 नवंबर तक रुका है।
- चुनाव जीतने के बाद DA ने सुनवाई की रोक के लिए न्यायालय से अनुरोध किया था।
आखिर तक – विस्तार से
डोनाल्ड ट्रंप के हश मनी केस की सुनवाई, जिसे एक न्यूयॉर्क राज्य के न्यायाधीश ने अस्थायी रूप से रोका है, अब चर्चा का विषय बन गया है। यह मामला ट्रंप के खिलाफ चल रहे 34 आरोपों से संबंधित है, जिसमें उन्होंने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को कथित रूप से भुगतान किया था। मई 2024 में न्यूयॉर्क के एक जूरी ने ट्रंप को इस हश मनी स्कीम में सभी आरोपों में दोषी पाया था।
हालांकि, ट्रंप ने सभी आरोपों से इनकार किया और किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि से इंकार किया। नवंबर 5 को हुए अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के विजयी होने के बाद, मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग के कार्यालय ने इस केस में कुछ समय की देरी का अनुरोध किया। न्यायाधीश जुआन मर्चन ने DA के इस अनुरोध को स्वीकार किया और 19 नवंबर तक केस की सभी कार्यवाही को रोक दिया।
DA कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए ईमेल में कहा गया, “ये अभूतपूर्व परिस्थितियाँ हैं।” इसके बाद ट्रंप की दोषसिद्धि को समाप्त करने के मामले में अगली सुनवाई के लिए समय बढ़ाया गया है।
ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव जीतने के बाद, DA से अपील की थी कि उनकी दोषसिद्धि के निर्णय को बाद की तारीख तक स्थगित कर दिया जाए। इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने इस पर कार्रवाई को अगले आदेश तक रोक दिया है। इसके अलावा, ट्रंप के विरुद्ध 26 नवंबर को सजा सुनाने की संभावना थी, लेकिन अब इसकी तिथि में भी बदलाव हो सकता है।
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