केजरीवाल की जमानत से हाई कोर्ट हतोत्साहित हो सकता है: CBI

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सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट को चेताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट का मनोबल गिर सकता है। यह बयान CBI के वकील, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने सुनवाई के दौरान दिया, जहां केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी और जमानत की मांग की।

राजू ने सुनवाई के दौरान कहा, “आज अगर जमानत दी जाती है, तो यह हाई कोर्ट का मनोबल गिराएगी।” यह बयान केजरीवाल की उस याचिका के दौरान दिया गया जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी और जमानत की मांग की थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राजू की दलील से सहमत नहीं थे। दो-न्यायाधीश पीठ के एक जज, न्यायमूर्ति उज्जल भूयान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “ऐसा मत कहिए। यह किसी भी वकील की दलील नहीं हो सकती।” न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने जोड़ा कि अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा कुछ न हो।

राजू ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने इस मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है। उन्होंने आगे यह भी सवाल उठाया कि क्या केजरीवाल चार्जशीट की कॉपी के बिना जमानत मांग सकते हैं, जो उनके केस में उनकी भूमिका का विवरण देती है।

आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख को 26 जून को CBI ने गिरफ्तार किया था, जिसके कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल ने असामान्य रूप से ट्रायल कोर्ट को दरकिनार करते हुए सीधे हाई कोर्ट से जमानत मांगी थी और साथ ही CBI की गिरफ्तारी को भी खारिज करने की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया लेकिन उन्हें जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया। इस फैसले के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका और गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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