इमरजेंसी फिल्म सर्टिफिकेशन कोर्ट में अटका

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत द्वारा निर्देशित फिल्म ‘इमरजेंसी’ के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश देने से इंकार कर दिया है। यह फैसला सिख संगठनों द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों की सटीकता पर उठाई गई आपत्तियों के बीच आया है।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन सिख संगठनों द्वारा आपत्तियाँ उठाने के बाद इसकी रिलीज़ को टाल दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि वह CBFC को कोई भी निर्देश पारित नहीं करेगी क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पहले ही CBFC को जबलपुर सिख संगत द्वारा की गई आपत्तियों पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

दो सदस्यीय पीठ, जो कि ज़ी स्टूडियोज़ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी, ने कहा कि CBFC को सर्टिफिकेट जारी करने से पहले सभी आपत्तियों पर विचार करना चाहिए। अदालत ने कहा, “न्यायिक शिष्टाचार की मांग है कि ऐसे आदेश पारित नहीं किए जाएं। इसलिए, हम याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार CBFC को सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने में असमर्थ हैं।”

अदालत ने फिल्म निर्माण में लगे वित्तीय निवेश को भी माना और कहा कि फिल्म रिलीज़ से जुड़े करोड़ों रुपये दांव पर लगे हैं। अदालत ने CBFC को त्योहारों के कारण सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में देरी करने के लिए भी फटकार लगाई। कंगना रनौत की टीम ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर CBFC की आलोचना की।

यह कानूनी विवाद जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा द्वारा दायर एक याचिका के बाद उभरा, जिन्होंने फिल्म के कुछ दृश्यों को सिख समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए माफी की मांग की। साथ ही, शिरोमणि अकाली दल ने भी फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग करते हुए CBFC को कानूनी नोटिस भेजा है।

CBFC अब सभी आपत्तियों की समीक्षा कर रही है और 18 सितंबर तक निर्णय लेने की उम्मीद है।

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