सरकार ने नागालैंड, अरुणाचल में AFSPA को 6 महीने बढ़ाया

आख़िर तक
2 Min Read
सरकार ने नागालैंड, अरुणाचल में AFSPA को 6 महीने बढ़ाया

नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया

सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA) को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। यह कानून उन क्षेत्रों को “अशांत क्षेत्र” घोषित करने की अनुमति देता है, जहाँ सुरक्षा बलों को कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त शक्तियाँ मिलती हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों में AFSPA 1 अक्टूबर, 2024 से लागू रहेगा। जिन जिलों में AFSPA जारी रहेगा, उनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदीमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन शामिल हैं।

- विज्ञापन -

इसके अलावा, नागालैंड के कोहिमा जिला के खुझामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जूबजा और केज़ोचा पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी “अशांत क्षेत्र” घोषित किया गया है। मोकोकचुंग जिला के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, टुली, लोंगचेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशन और लोंगलेंग जिले के यंगलोक पुलिस स्टेशन भी AFSPA के अंतर्गत आते हैं।

अरुणाचल प्रदेश में, तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में AFSPA को 1 अक्टूबर, 2024 से अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, नमत्साई जिले के असम से सटे क्षेत्रों में भी AFSPA लागू किया गया है।

- विज्ञापन -

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों के 70 प्रतिशत हिस्सों से AFSPA हटा दिया गया है, लेकिन यह कानून अभी भी जम्मू-कश्मीर में लागू है। AFSPA के तहत सुरक्षा बलों को किसी भी आवश्यक कार्रवाई के लिए व्यापक अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें तलाशी, गिरफ्तारी और यदि आवश्यक हो तो गोली चलाने तक की अनुमति शामिल है।


Discover more from पाएं देश और दुनिया की ताजा खबरें

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

author avatar
आख़िर तक मुख्य संपादक
Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य स्मार्टफोन की जासूसी से बचें