बीजेपी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से उनके इस्तिफा की मांग की है, जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका राज्यपाल थावर चंद गहलोत के फैसले को चुनौती देने के लिए ली गई थी, जिसमें उन्हें मुदा भूमि घोटाले के लिए मंजूरी दी गई थी।
बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “आपका झूठ का साम्राज्य पूरी तरह से गिर गया है, अब आधार से मुख्यमंत्री के पद से इस्तिफा दे दो।” जस्टिस एम नागप्रसन्ना की अदालत ने सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया, जिसका अनहोनी इस फैसले को चुनौती दी थी।
बेंगलुरु साउथ के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी एक्स पार लिखा, “कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीएम @सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया है। अंत में, सच्ची उबर कर आती है, चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों न की जाएं।”
ये अनुमति तब दी गई जब तीन सकारात्मक कार्यकर्ता, टीजे अब्राहम, स्नेहमई कृष्णा, और प्रदीप कुमार एसपी, ने सिद्धारमैया के खिलाफ मुदा केस में भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए। इस मामले का संबंध इस बात से है कि क्षतिपूर्ति साइटों को बीएम पार्वती को एक ऐसे क्षेत्र में दिया गया, जिसकी संपत्ति का मूल्य उनकी जमीन के मुकाबले ज्यादा था, जो मुदा द्वार “अधिग्रहित” की गई थी।
मुदा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50:50 अनुपत के तहत प्लॉट आवंटित किये थे। लेकिन, कार्यकर्ताओं का इल्ज़ाम है कि पार्वती को प्लॉट आवंटित किया गया था, उस क्षेत्र के मुकाबलों में जिसकी संपत्ति का मूल्य ज़्यादा था।
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