कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिद्धारमैया जमीन घोटाला मामले में कार्यवाही 29 अगस्त तक स्थगित की
कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुडा जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कार्यवाही 29 अगस्त तक स्थगित कर दी है। यह फैसला सिद्धारमैया के लिए एक अस्थायी राहत लेकर आया है, जो वर्तमान में मुडा द्वारा वैकल्पिक साइटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत इस सप्ताह दो याचिकाओं की सुनवाई के लिए निर्धारित थी—मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहामयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका और बुधवार को टीजे अब्राहम द्वारा दायर याचिका। हालांकि, हाई कोर्ट की अगली सुनवाई तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।
सिद्धारमैया की कानूनी लड़ाई:
सिद्धारमैया ने इससे पहले कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें राज्यपाल ने मुडा घोटाले की जांच के लिए मंजूरी दी थी। एक आपातकालीन सुनवाई के दौरान सिद्धारमैया के वकील ने दलील दी कि राज्यपाल का आदेश कोई कानूनी आधार नहीं रखता और यह राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित है।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब राज्यपाल ने 17 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी दी थी। जांच का संबंध सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और उनके बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी देवराज को मुआवजे के रूप में वैकल्पिक साइटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से है। मुडा ने 3.16 एकड़ जमीन के बदले पार्वती को 14 प्रीमियम साइटों का आवंटन किया था।
राज्यपाल का विवादास्पद निर्णय:
सिद्धारमैया के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि राज्यपाल का जांच की मंजूरी का निर्णय बिना उचित विचार-विमर्श के लिया गया था। सिंघवी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने निराधार शिकायत पर कार्रवाई की, जबकि राज्य मंत्रिमंडल ने शिकायत की निरर्थकता को समझाते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी।
राज्यपाल के आदेश, जो केवल दो पृष्ठों का था, को मंजूरी के लिए विस्तृत औचित्य प्रदान करने में विफल रहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्यपाल की कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित थी और सिद्धारमैया की सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से की गई थी।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं:
कथित मुडा घोटाले ने कर्नाटक में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें भाजपा सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि, कांग्रेस ने इन मांगों को खारिज कर दिया है, यह दावा करते हुए कि आरोप निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं।
सिद्धारमैया ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोपों को विपक्ष द्वारा उनकी सरकार को गिराने की साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी कांग्रेस नेतृत्व, जिसमें राज्य मंत्रिमंडल, विधायक और एमएलसी शामिल हैं, उनके साथ मजबूती से खड़ा है।
आगे की प्रक्रिया:
कर्नाटक हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में कार्यवाही को 29 अगस्त तक स्थगित कर दिया। यह निर्णय सिद्धारमैया के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक देता है, लेकिन मामला अभी भी उनके राजनीतिक भविष्य पर मंडराता हुआ है।
जैसे ही 29 अगस्त की सुनवाई करीब आएगी, कर्नाटक में कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य तनावपूर्ण बना रहेगा, जिसमें सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों ही घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहे हैं।
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