पंजाब एनआरआई कोटा फर्जीवाड़ा: सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

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1991 पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार की उस अधिसूचना पर कड़ा प्रहार किया, जिसमें एनआरआई कोटा के तहत चिकित्सा कॉलेजों में प्रवेश के लिए दूर के रिश्तेदारों को शामिल किया गया था। अदालत ने इसे राज्य सरकार का “पैसा कमाने का तरीका” करार दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार की अधिसूचना को खारिज कर दिया था, जिसमें एनआरआई कोटे के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूर के रिश्तेदारों जैसे कि चाचा, चाची, दादा-दादी और चचेरे भाई-बहनों को शामिल किया गया था।

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अदालत में पंजाब सरकार की ओर से पेश किए गए तर्कों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमें अब इस एनआरआई कोटा व्यवसाय को बंद करना चाहिए। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। यह हमारे शिक्षा तंत्र के साथ जो हो रहा है, वह बहुत गलत है।”

एनआरआई जो इस मामले में पक्षकार थे, ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि राज्य सरकार के वादे के कारण अब वे एक साल गंवा देंगे।

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मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “हमें इस पर विराम लगाना चाहिए। यह फर्जीवाड़ा अब समाप्त होना चाहिए। यह सब अंतरिम आदेश हैं। एनआरआई कोटा कुछ और नहीं बल्कि धोखाधड़ी है। और राज्य ने क्या किया है, यह देखिए।”

पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को “पूरी तरह से सही” बताते हुए कहा, “इसके नकारात्मक प्रभाव देखिए… जिन उम्मीदवारों के तीन गुना अधिक अंक हैं, वे प्रवेश खो देंगे।”

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इससे पहले, 10 सितंबर को उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार के एनआरआई कोटा के कदम को खारिज कर दिया था। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसने भी उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।


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