सिद्धारमैया बोले, लोकायुक्त जांच से डर नहीं

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कर्नाटक में वक्फ भूमि विवाद पर सरकार की सख्त चेतावनी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) की साइट आवंटन मामले में विशेष अदालत के आदेश के बाद प्रतिक्रिया दी है। विशेष अदालत ने इस मामले में लोकायुक्त पुलिस से जांच का आदेश दिया है। सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें जांच से कोई डर नहीं है और वे कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं।

मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, “मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं जांच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी जांच से डर नहीं है। मैं कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार हूँ। मैंने यह कल भी कहा था और आज भी इसे दोहरा रहा हूँ।”

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मामला मैसूरु लोकायुक्त पुलिस को विशेष अदालत द्वारा भेजा गया है, क्योंकि शिकायत मैसूरु में दर्ज की गई थी और MUDA भी उसी शहर में स्थित है।

विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट का यह आदेश एक दिन बाद आया, जब उच्च न्यायालय ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की स्वीकृति को बरकरार रखा। सिद्धारमैया पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से अपनी पत्नी बीएम पार्वती को 14 साइटों का आवंटन कराया था, जिसमें कथित अनियमितताएं शामिल थीं।

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यह मामला मुख्यमंत्री के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती बन गया है। फिर भी, सिद्धारमैया ने बार-बार स्पष्ट किया है कि वे पूरी तरह से जांच के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि वे हर कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करेंगे और पूरी जांच में सहयोग करेंगे।


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