Byju’s दिवालियापन प्रक्रिया: सुप्रीम कोर्ट का ट्रिब्यूनल आदेश खारिज

आख़िर तक
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Byju's दिवालियापन प्रक्रिया: सुप्रीम कोर्ट का ट्रिब्यूनल आदेश खारिज

आख़िर तक – इन शॉर्ट्स

  1. सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के आदेश को खारिज कर दिया जिसने Byju’s के खिलाफ दिवालियापन प्रक्रिया को रोक दिया था।
  2. यह आदेश Rs 158.9 करोड़ के बकाया निपटारे के बाद पारित किया गया था, जिसे BCCI ने स्वीकार किया था।
  3. अदालत का निर्णय दिवालियापन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ करता है।

आख़िर तक – इन डेप्थ

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसने एडटेक कंपनी Byju’s के खिलाफ चल रही दिवालियापन प्रक्रिया को रोक दिया था। यह प्रक्रिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ Rs 158.9 करोड़ के बकाया निपटारे को स्वीकार करते हुए समाप्त कर दी गई थी। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दिया है, जिससे Byju’s के खिलाफ फिर से दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बढ़ गई है।

मामला तब शुरू हुआ जब BCCI ने Byju’s के खिलाफ बकाया राशि के निपटारे के लिए दिवालियापन प्रक्रिया शुरू की थी। NCLAT ने BCCI और Byju’s के बीच हुए निपटारे को मंजूरी देते हुए प्रक्रिया को रोक दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया है, जिससे यह प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा सकती है।

इस फैसले से न केवल Byju’s बल्कि अन्य कंपनियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित हो गया है जो दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं।


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आख़िर तक मुख्य संपादक
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