1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे नए PPF नियम, जानें मुख्य बदलाव
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खातों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। ये नए नियम PPF खातों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाए गए हैं, खासकर नाबालिगों, कई खातों वाले व्यक्तियों और अप्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए।
नाबालिगों के PPF खाते पर ब्याज दर
नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नाबालिगों के नाम पर खोले गए PPF खातों पर लागू होता है। अब इन खातों पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA) की ब्याज दर लागू होगी, जब तक कि नाबालिग 18 वर्ष का नहीं हो जाता। 18 वर्ष की आयु के बाद, सामान्य PPF ब्याज दरें लागू होंगी। यह बदलाव नाबालिगों को उनकी प्रारंभिक अवस्था में बेहतर ब्याज दर का लाभ देता है।
इसके अलावा, इन खातों की परिपक्वता अवधि नाबालिग के वयस्क होने की तारीख से गिनी जाएगी, जिससे उन्हें भविष्य में वित्तीय प्रबंधन में आसानी होगी।
कई PPF खातों का प्रबंधन
कई PPF खातों वाले व्यक्तियों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। प्रमुख खाता योजना की ब्याज दर पर तब तक ब्याज अर्जित करेगा जब तक कि वार्षिक निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये के भीतर हो। यदि सभी खातों का कुल बैलेंस इस सीमा के भीतर रहता है, तो किसी अतिरिक्त बैलेंस को प्रमुख खाते में मिला दिया जाएगा। यदि कोई शेष राशि सीमा से अधिक होती है, तो इसे बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। इससे अधिक खातों को रखने की प्रवृत्ति हतोत्साहित की जाएगी।
NRI के लिए PPF खातों का विस्तार
नए नियमों में अप्रवासी भारतीयों (NRIs) के PPF खातों को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। NRI अपने PPF खाते को परिपक्वता तक बनाए रख सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर 2024 तक केवल POSA ब्याज दर ही प्राप्त होगी। इस तारीख के बाद, यदि खाते विशेष निवास मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यह बदलाव उन भारतीय नागरिकों को प्रभावित करेगा जो NRI बनने से पहले PPF खाते सक्रिय रखते थे।
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