स्वाति मालीवाल मामले में बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार, जिन्हें आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने से पहले कुमार 100 दिन तक न्यायिक हिरासत में थे। मुख्य लंबी-पूंछ वाले कीवर्ड “बिभव कुमार स्वाति मालीवाल हमले के मामले में जमानत” के उपयोग से SEO अनुकूलन सुनिश्चित किया गया है।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और उज्जल भुयान की पीठ ने कुमार की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी और जमानत की मांग की। न्यायमूर्ति भुयान ने मालीवाल को लगी चोटों को साधारण बताया और इसे जमानत का स्पष्ट मामला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में किसी को लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है, खासकर जब चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी हो।
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने, जो इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए थे, ने कुछ प्रमुख गवाहों के कुमार के प्रभाव में होने की बात कही और उन्हें पहले परखने की मांग की। लेकिन न्यायमूर्ति भुयान ने इसे अतिरंजित मानते हुए कहा कि ऐसे तर्क किसी व्यक्ति की जमानत रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते।
बिभव कुमार को 18 मई को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब स्वाति मालीवाल ने उन पर मुख्यमंत्री आवास पर 13 मई को हमला करने का आरोप लगाया था। एम्स द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट में मालीवाल के चेहरे और पैर पर चोट के निशान पाए गए थे। इसके बाद, कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 308, 341, 354B और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। पिछले महीने, एक दिल्ली अदालत ने कुमार की न्यायिक हिरासत को 13 सितंबर तक बढ़ा दिया था, जिससे उनका कानूनी संघर्ष और कठिन हो गया।
यह मामला AAP के भीतर जारी तनाव को उजागर करता है और राजनीतिक हलकों में संघर्ष और जवाबदेही के मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप न्यायिक प्रणाली की ओर से कानूनी अधिकारों के संतुलन और अनावश्यक हिरासत के मुद्दों पर चिंता जताने का संकेत है। कुमार की जमानत इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसने मीडिया और जनता का व्यापक ध्यान आकर्षित किया है।
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