जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक आज (9 सितंबर) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। बैठक में राज्य के वित्त मंत्री और कर अधिकारी भी भाग लेंगे। इस बैठक में बीमा प्रीमियम पर कर, दर संशोधन और ऑनलाइन गेमिंग राजस्व की समीक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी।
बीमा प्रीमियम पर कर में बदलाव की संभावना
बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वर्तमान 18% जीएसटी दर को कम करने या कुछ समूहों जैसे वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने के विकल्प पर विचार किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम बीमा को सस्ता और अधिक सुलभ बना सकता है।
ऑनलाइन गेमिंग राजस्व रिपोर्ट
परिषद 1 अक्टूबर 2023 के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए 28% जीएसटी के प्रभाव की समीक्षा करेगी। यह बदलाव टैक्स चोरी को रोकने के लिए किया गया था, विशेष रूप से विदेशों से संचालित गेमिंग प्लेटफॉर्मों के खिलाफ।
डिजिटल लेनदेन पर कर
छोटे डिजिटल लेनदेन पर 18% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है। यह लेनदेन रु 2,000 तक के होते हैं जो भुगतान एग्रीगेटरों के माध्यम से होते हैं।
फर्जी पंजीकरण पर कड़ी कार्रवाई
बैठक में फर्जी जीएसटी पंजीकरणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य गैर-मौजूद जीएसटीआईएन को पहचानना और उन्हें समाप्त करना है।
संशोधन और अधिसूचनाएं
परिषद पिछले बैठक के प्रस्तावों, माफी योजना, और वित्त अधिनियम 2024 में किए गए संशोधनों को मंजूरी दे सकती है। ये संशोधन दंड और ब्याज में छूट से संबंधित हैं।
प्रमुख अपेक्षाएं
- जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी की दरों में कमी
- सीमा पार लेनदेन के कराधान में स्पष्टीकरण
- जीएसटी मुआवजा उपकर का भविष्य
- जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना में तेजी
विशेषज्ञ राय
शिवाशीष कर्णानी, GST हेड, दीवान पी.एन. चोपड़ा एंड कंपनी, ने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की छूट बीमा प्रवेश दर को बढ़ा सकती है। अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को सक्रिय करने से विवाद समाधान में सुधार होगा।
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