शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को मुंबई की एक अदालत ने मानहानि मामले में 15 दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई है। यह मामला पूर्व बीजेपी सांसद कीर्त सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर किया गया था, जिनका आरोप था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानि करने वाले बयान दिए थे।
मेधा सोमैया, जो मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, ने शिकायत में कहा कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मीडिया में झूठे आरोप लगाए। राउत पर आरोप था कि उन्होंने मेधा और उनके एनजीओ ‘युवा प्रतिष्ठान’ पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे।
मुंबई की अदालत ने राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
मेधा सोमैया की शिकायत, जो कि वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर की गई थी, में कहा गया कि अप्रैल 2022 से राउत ने उनके खिलाफ “दुर्भावनापूर्ण और अनावश्यक शरारतपूर्ण बयान” मीडिया में दिए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से फैलाए गए थे।
संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है और मुंबई सेशन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
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