सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक जज की टिप्पणी पर जताई नाराज़गी

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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक जज की टिप्पणी पर जताई कड़ी नाराज़गी, कहा- भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीशनंदा की एक सुनवाई के दौरान मुस्लिम बहुल इलाके को लेकर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर कड़ी नाराज़गी जताई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे, ने कहा कि कोई भी भारत के किसी हिस्से को “पाकिस्तान” नहीं कह सकता। यह टिप्पणी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है।

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सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि जज ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने यह भी कहा कि जज, वकील और अदालत में उपस्थित पक्षों को ध्यान रखना चाहिए कि अब इलेक्ट्रॉनिक युग में अदालत की कार्यवाही लाइवस्ट्रीमिंग के जरिए बड़ी संख्या में दर्शकों तक पहुँचती है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम इस मामले को बंद करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उम्मीद है कि डिजिटल युग की मांगों के अनुसार व्यवहार में संशोधन होगा।”

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उन्होंने आगे कहा, “कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता। यह राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ है। अदालत में जो होता है उसे छिपाने का हल नहीं है, बल्कि और पारदर्शिता होनी चाहिए।”


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