उच्च न्यायालय ने अंडरट्रायल की रिहाई में तेजी लाई | बीएनएसएस धारा 479

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उच्च न्यायालय ने बीएनएसएस धारा 479 के तहत अंडरट्रायल की रिहाई में तेजी लाई

भारत के उच्च न्यायालय ने अंडरट्रायल कैदियों के लिए राहत भरा आदेश दिया है, जिसमें पात्र अंडरट्रायल के जमानत आवेदनों को शीघ्रता से संसाधित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 479 के पूर्वव्यापी लागू होने की घोषणा के साथ आया, जो भारत की नए आपराधिक न्याय प्रणाली का हिस्सा है।

बीएनएसएस धारा 479 का पूर्वव्यापी लागू होना

बीएनएसएस ने 1 जुलाई 2024 को औपनिवेशिक युग की आपराधिक प्रक्रिया संहिता को बदल दिया। नए कानून के तहत, जो पहले बार अपराध करने वाले हैं और जिन्होंने अधिकतम सजा का एक-तिहाई हिस्सा अंडरट्रायल के रूप में पूरा कर लिया है, वे जमानत के पात्र होंगे। यह प्रावधान उन लोगों पर लागू नहीं होता है जिन पर जघन्य अपराधों का आरोप है, जिनमें मौत की सजा या आजीवन कारावास शामिल है।

न्यायालय का त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश

जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने देश भर के जेल अधीक्षकों को इन आवेदनों को तीन महीने के भीतर संसाधित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने जेलों की भीड़भाड़ की गंभीर समस्या पर जोर देते हुए इस कार्रवाई की तात्कालिकता को रेखांकित किया।

सरकार का आश्वासन

केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि नए आपराधिक कानून, जिसमें बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं, 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर भी लागू होंगे।

भविष्य की सुनवाई

न्यायालय ने राज्यों को इस प्रावधान के तहत पात्र अंडरट्रायल की संख्या और अब तक रिहा किए गए लोगों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई दो महीने बाद होगी, जहां प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

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